आयकर रिटर्न भरने के हैं कई लाभ
आयकर अधिकारी दिनेश कुमार का कहना है कि आवश्यक नहीं कि जो व्यापारी या व्यक्ति आयकर के दायरे में आता है वही आयकर रिटर्न (आइटीआर) भरे। आइटीआर के तमाम लाभ हैं।
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : आयकर अधिकारी दिनेश कुमार का कहना है कि आवश्यक नहीं कि जो व्यापारी या व्यक्ति आयकर के दायरे में आता है, वही आयकर रिटर्न (आइटीआर) भरें। आइटीआर के तमाम लाभ हैं। सभी से 31 अगस्त तक आइटीआर भर कर जमा कर देने की अपील करते हुए उन्होंने विस्तृत जानकारी दी।
नगर के जेपी प्लाजा में शुक्रवार को उन्होंने कहा कि यदि आप आयकर दाता नहीं है पर बैंक से किसी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो बीते तीन वर्ष की आइटीआर की मांग होती है। नील रिटर्न भी अब सामान्य आइटीआर की तरह ही इलेक्ट्रानिक माध्यम से भरा जाता है। यह आपकी आमदनी का प्रमाणित स्त्रोत बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी, कारोबार या पेशे से होने वाली आय टैक्स छूट की सीमा से अधिक है तो उसे हर हाल में रिटर्न भरना होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष लालबिहारी गुप्ता ने कुछ सवाल पूछ समस्त व्यापारियों की शंका का समाधान किया। बैठक में संजय आर्य, रमेश कुमार, तीरथनंद, मुन्रा प्रसाद गुप्ता, शिवम साहू, सोमनाथ, रईस अहमद एवं ओमप्रकाश गुप्त आदि व्यवसायी उपस्थित थे।