मां की हत्या में आरोपित को नहीं मिली जमानत
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गुरुवार को हत्या सहित तीन मामलो में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
जागरण संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गुरुवार को हत्या सहित तीन मामलों में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार लाखीपुर गांव निवासी बलदेव पुत्र बालचंद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। वादी का कथन है कि 29 मई 2018 को घर का ताला तोड़ने से मना करने पर आरोपित ने उसकी मां परमी देवी की फावडा से काटकर हत्या कर दिया। मामले में आरोपित मृतका का लड़का प्रेम सागर उर्फ झीरू पुत्र बालचंद की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला जीआरपी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के कादिर शाहपुर गांव निवासी मानसिंह चौहान पुत्र रामजीत की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि उसकी पत्नी नीलम 27 अगस्त 2018 को प्रताडना से क्षुब्ध होकर बच्ची के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मामले में आरोपित चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी शशिकला पत्नी गुड्डू चौहान की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। चोरपाकला गांव निवासी राजेश मौर्य पुत्र उददनारायण की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी लोन के आरसी का हवाला देते हुए अपने को फर्जी एसडीएम बताकर उससे जबरदस्ती रुपया लिया। मामले में आरोपी जगदीपुर गांव निवासी ओम प्रकाश यादव पुत्र सूर्यबली की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।