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81 मिठाई के नमूने फेल, लगेगा जुर्माना

लखनऊ से आई प्रयोगशाला की रिपोर्ट में 154 में

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 05:54 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 05:54 PM (IST)
81 मिठाई के नमूने फेल, लगेगा जुर्माना
81 मिठाई के नमूने फेल, लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ : खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को लेकर योगी सरकार गंभीर है। दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्रमाणित होने के बाद ही की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले भर की खाद्य सामग्री की दुकानों में छापेमारी कर कुल 182 संदिग्ध मिलावट के नमूने एकत्र किए गए थे, जिन्हें जांच के लिए लखनऊ स्थित राजकीय प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद 81 नमूनों में मिलावट प्रमाणित पाई गई है। यहीं नहीं आठ ऐसे भी दुकानदार मिले हैं, जिनकी दुकानों से लिए गए नमूनों में खतरनाक रसायन की मिलावट पाई गई है। 81 के विरुद्ध एडीएम के न्यायालय में अभियोग पंजीकृत कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एक अप्रैल 2018 से अब तक जिले की विभिन्न मिठाई एवं खाद्य वस्तुओं की दुकानों से संदिग्ध मिलावट के 182 नमूने लेकर उन्हें लखनऊ स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। कहा कि 154 नमूनों की रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। 154 में से 81 नमूने मानक के विपरीत पाए गए हैं। इनके खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मामला दर्ज किया जाएगा। मिलावट के इन मामलों में जुर्माने का प्रावधान है। जबकि, आठ नमूने ऐसे पाए गए हैं, जिनमें खतरनाक रसायनों की रिपोर्ट आई है। ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए खाद्य आयुक्त लखनऊ से सीजेएम न्यायालय में वाद दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है। खतरनाक मिलावट के ये मामले सरसो के तेल, मिठाई में लगने वाले चांदी के वर्क व सोनपापड़ी के रंग में पाई गई है। कहा कि अब तक एडीएम कोर्ट से 70 मामलों में से 48 निस्तारित किए जा चुके हैं। जुर्माने के रूप में 48 दुकानदारों से 19 लाख 95 हजार रुपये वसूल भी किए गए हैं। वर्जन..

ग्राहकों को धोखा देने वाले व मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि किसी दुकानदार के नमूने में मिलावट की रिपोर्ट प्रमाणित हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- एसके त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी, मऊ।


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