स्टार प्रचारकों पर होगी आयोग की पैनी नजर
निर्वाचन आयोग की नजर महज प्रत्याशी के प्रचार के तौर-तरीकों तक ही नहीं सीमित है। स्टार प्रचारकों पर भी यह लागू होगा। इस चुनाव में फिसलती जुबान और कंठ से निकलते अमार्यादित शब्द एक शगल बन गए हैं। इसके चलते स्टार प्रचारक के हर सभा की वीडियोग्राफी होगी। राजनीतिक दलवार एक रजिस्टर में इनका रिकार्ड रखा जाएगा।
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : निर्वाचन आयोग की नजर महज प्रत्याशी के प्रचार के तौर-तरीकों तक ही नहीं सीमित है। स्टार प्रचारकों पर भी यह लागू होगा। इस चुनाव में फिसलती जुबान और कंठ से निकलते अमार्यादित शब्द एक शगल बन गए हैं। इसके चलते स्टार प्रचारक के हर सभा की वीडियोग्राफी होगी। राजनीतिक दलवार एक रजिस्टर में इनका रिकार्ड रखा जाएगा।
मतदान तिथि नजदीक आने के साथ ही हर राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक अब घोसी संसदीय क्षेत्र में दस्तक देने लगे हैं। अंतिम चरण में यहां पर मतदान होने के चलते 17 मई तक हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इस दौरान स्टार प्रचारकों की आवाजाही बढ़ेगी। प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं को रिझाने हेतु इस चुनाव में जुबान और भाव-भंगिमा पर नियंत्रण खो देने की घटनाओं से आयोग चौकन्ना है। इन पर नियंत्रण हेतु आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग ने मान्यता प्राप्त दलों के लिए अधिकतम चालीस जबकि अन्य के लिए 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति दी है। इनकी संख्या एवं नाम से संबंधित सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करते हैं। स्टार प्रचारकों की हर सभा की वीडियोग्राफी होगी। जनसभा को संबोधित करने के दौरान स्टार प्रचारक यदि आदर्श आचार संहिता या लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करता है तो तथ्यात्मक आख्या एवं भाषण की सीडी मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाएगी। इसका दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट का होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रत्येक राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक का समूचा विवरण दर्ज होगा। इसमें प्रत्याशी, उसका दल, स्टार प्रचारक का नाम, सभा का दिनांक एवं स्थल, उल्लंघन का विवरण और कृत कार्रवाई दर्ज होगी। यदि मुख्य निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई की है तो वह भी अंकित होगी। वीडियोग्राफर प्रत्येक घटना की सीडी तैयार कर मार्कर पेन से सभा का विवरण दर्ज करेगा। हेलीकाप्टर से आने वाले स्टार प्रचारक के कार्यक्रम की अनुमति हेतु न्यूनतम तीन दिन पूर्व आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के साथ महानिदेशक नागरिक उड्डयन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हेलीकाप्टर के बाबत जारी अनुज्ञा पत्र या अन्य प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना होगा। जिला प्रशासन हेलीकाप्टर के आगमन-प्रस्थान, प्रयोजन एवं सवार लोगों का विवरण दर्ज करेगा।
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