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दीपन हत्याकांड में सोनू की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या दहेज हत्या और जालसाजी के तीन मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार दुबारी नई बस्ती निवासी शिवनारायण यादव के भाई दीपन यादव की नौ जून 2019 को मित्तूपुर बंधे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के इमिलियाडीह गांव निवासी सोनू गोड की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। मधुबन थाना क्षेत्र के मलकौली गांव निवासी मनोज चौहान की भांजी पूजा को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 07:03 PM (IST)Updated: Sun, 08 Sep 2019 06:25 AM (IST)
दीपन हत्याकांड में सोनू की जमानत अर्जी खारिज
दीपन हत्याकांड में सोनू की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : हत्या, दहेज हत्या और जालसाजी के तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा की कोर्ट में हुई। उन्होंने इन तीनों मामलो में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

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 पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार दुबारी नई बस्ती निवासी शिवनारायण यादव के भाई दीपन यादव की नौ जून 2019 को मित्तूपुर बंधे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के इमिलियाडीह गांव निवासी सोनू गोंड की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। मधुबन थाना क्षेत्र के मलकौली गांव निवासी मनोज चौहान की भांजी पूजा को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले बीते 19 जुलाई को मार डाले। मामले में आरोपित कोपागंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी लीलावती, शिवचंद और सुदर्शन की ओर से जमानत के लिए दी गई। उसे जिला जज ने खारिज कर दिया। तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। माऊरबोझ गांव निवासी राजेश कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोपित ने नौकरी के नाम पर कई लोगों से पांच लाख रुपया लिया और फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। मामले में आरोपित रघौली गांव निवासी छविनाथ पुत्र बनवारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।


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