बिना मान्यता के मिले विद्यालय तो होंगे बंद
जिले के विभिन्न भागों में बिना मान्यता के चलाए जा रहे स्कूलों को बंद कराने को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक के फरमान के बाद बिना मान्यता के स्कूल व कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा क्षेत्रवार कड़ी कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी ने जिले के सभी विद्यालय संचालित करने वाले प्रबंधकों को बिना मान्यता के कोई विद्यालय या कक्षा संचालित न करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, मऊ : जिले के विभिन्न भागों में बिना मान्यता के चलाए जा रहे स्कूलों को बंद कराने को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक के फरमान के बाद बिना मान्यता के स्कूल व कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा क्षेत्रवार कड़ी कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी ने जिले के सभी विद्यालय संचालित करने वाले प्रबंधकों को बिना मान्यता के कोई विद्यालय या कक्षा संचालित न करने का निर्देश दिया है। वहीं, खंड शिक्षाधिकारियों को भी कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि शर्ताें एवं मानक के अनुसार ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन यह स्पष्ट है कि बिना मान्यता के कोई विद्यालय न तो स्थापित किया जायेगा और न ही संचालित होगा। सर्वप्रथम विद्यालय की मान्यता का आदेश निर्गत होगा, उसके बाद ही कोई विद्यालय संचालित किया जाएगा। यदि किसी प्रबंधक ने बिना मान्यता विद्यालय अथवा कोई कक्षा संचालित करने का प्रयास किया तो उसके विरुद्ध बिना किसी सुनवाई के प्राथमिकी दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।