जनसेवा केंद्र पर होगा प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण
वैश्विक महामारी कोरोना में गैर राज्यों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार देने के लिए शासन स्तर गंभीर प्रयास किए जा रहे है। शासन के आदेश पर सभी श्रमिकों के खाते में निर्धारित धनराशि भेजी जा रही है। इसके लिए श्रमिक का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिसमें प्रवासी श्रमिक आयोग तथा प्रवासी श्रमिकों के कुशल अर्द्धकुशल एवं अकुशल तथा श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के प्रकार उनकी दक्षता तथा बैंक खाता संख्या से सम्बन्धित बायोडाटा एकत्र किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा इस उद्देश्य से जनपद में आने वाले प्रवासी श्रमिकों को फार्म उपलब्ध कराया गया था परन्तु अपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही थी।
जागरण संवाददाता, मऊ : श्रम प्रवर्तन अधिकारी धीरज सिंह ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रारूप-1 की एक से लेकर 25 तक की सूचनाएं अनिवार्य रूप से जन सेवा केंद्रों के माध्यम से पूर्ण से भरी हुई इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए है। सभी प्रवासी श्रमिक अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पहुंचकर सूचना दे सकते हैं। जिससे उनकी स्किल मैपिग की जा सकें। जन सेवा केन्द्रों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके है। श्रमिक प्रारूप के अनुसार सही सूचना उपलब्ध कराएगें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी धीरज सिंह ने कहा कि 31 मई 2020 तक सभी श्रमिक जनसेवा केंद्रों पर सभी प्रारूप का सही रूप से भर लें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कार्यालय के नम्बर 05472220166 पर संपर्क करें। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना में गैर राज्यों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार देने के लिए शासन स्तर से तरह-तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के आदेश पर सभी श्रमिकों के खाते में निर्धारित धनराशि भेजी जा रही है। इसके लिए श्रमिक का पंजीकरण होना आवश्यक है। इसमें प्रवासी श्रमिक आयोग तथा प्रवासी श्रमिकों के कुशल अर्द्धकुशल एवं अकुशल तथा श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकार, उनकी दक्षता तथा बैंक खाता संख्या से संबंधित बायोडाटा एकत्र किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा इस उद्देश्य से जनपद में आने वाले प्रवासी श्रमिकों को फार्म उपलब्ध कराया गया था परन्तु अपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही थी।