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बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर जाना बंदियों का हाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को परदहां स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने बताया कि संप्रेक्षण गृह में नाबालिगों को रखने का नियम सरकार द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण एवं स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और मनोरंजन एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 05:30 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 05:30 PM (IST)
बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर जाना बंदियों का हाल
बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर जाना बंदियों का हाल

जासं, मऊ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को परदहां स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने बताया कि संप्रेक्षण गृह में नाबालिगों को रखने का नियम सरकार द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण एवं स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और मनोरंजन एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया। सचिव ने बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर बाल कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके हालचाल जाना। बाल कैदियों ने बताया कि उन्हें भोजन, फल के अलावा खेलने की भी व्यवस्था है तथा कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। इस कार्यक्रम में बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक चंद्रिका लाल श्रीवास्तव, केयरटेकर अशोक कुमार, अधिवक्ता हुमा रिजवी, बाल संरक्षण अधिकारी शिवानंद ¨सह आदि उपस्थित थे।

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