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आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धोखाधड़ी कर अराजियात का बैनामा करने एवं अग्रिम राशि 50 हजार लेने, छल, कूटरचना कर 13 मई 201

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 05:57 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 05:57 PM (IST)
आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जासं, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धोखाधड़ी कर अराजियात का बैनामा करने एवं अग्रिम राशि 50 हजार लेने, छल, कूटरचना कर 13 मई 2018 को दूसरे के पक्ष में बैनामा कर देने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार राजपूताना मुहल्ला निवासी अखंड प्रताप ¨सह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने बैनामा करने के लिए पांच मई 2018 को 50 हजार अग्रिम धनराशि के रूप में लिया था। धोखाधड़ी कर आरजियात का बैनामा 13 अगस्त 2018 को लीलावती के पक्ष में कर दिया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बकवल निवासी रोहित पुत्र पतिराम की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।

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