पंकज की मौत के मामले में विवेचना का आदेश
पंकज वर्मा की मौत के मामले में विवेचना का आदेश
जागरण संवाददाता, चिरैयाकोट (मऊ) : बीते 31 जनवरी की सुबह 8.00 बजे नगर के खाकी बाबा की कुटी बने धर्मशाला की जाली से सभासद पुत्र व मानवाधिकार मिशन के जिलाध्यक्ष पंकज वर्मा का शव मफलर से लटका मिला था। प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताया परंतु घटनास्थल का ²श्य कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे लेकर मृतक का परिवार और मानवाधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। मानवाधिकार मिशन ने आइजी से लगायत प्रमुख सचिव तक गुहार लगाई थी परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं परिवार ने जनपदीय न्यायलय में 156/3 के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए बाद दाखिल किया। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने 17 मई को थानाध्यक्ष चिरैयाकोट को विवेचना कर रिपोर्ट न्यायलय में देने का आदेश दिया है। पंकज वर्मा की मृत्यु से पहले तत्कालीन थानाध्यक्ष चिरैयाकोट सौरभ कुमार राय और उनके हमराही सिपाहियों पर उत्पीड़न का आरोप लगा था। पुलिस उत्पीड़न से तंग पंकज ने कई बार व्हाट्सअप और फेसबुक पर पुलिस उत्पीड़न की बात कही थी। इसे पूरा क्षेत्र जानता था। शिकायत के बाद उत्पीड़न के आरोपित सिपाही को थाने से हटा दिया गया था।
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