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औषधि की दुकानों का आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य

जिले के निजी नर्सिंग होम में चलने वाले मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री के संबंध में की जाने वाली मनमानी अब नहीं चलेगी। कुछ डाक्टर निजी दवा कंपनियों से मिलकर ऐसी दवा बनवा रहे हैं जो सिर्फ उन्हीं के द्वारा लिखी और उन्हीं के मेडिकल स्टोर से बेची जाती हैं इस पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 15 Jan 2020 06:19 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jan 2020 06:19 PM (IST)
औषधि की दुकानों का आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य
औषधि की दुकानों का आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, मऊ : जिले के निजी नर्सिंग होम में चलने वाले मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री के संबंध में की जाने वाली मनमानी अब नहीं चलेगी। कुछ डाक्टर निजी दवा कंपनियों से मिलकर ऐसी दवा बनवा रहे हैं जो सिर्फ उन्हीं के द्वारा लिखी और उन्हीं के मेडिकल स्टोर से बेची जाती हैं, इस पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आजमगढ़ एजाज अहमद ने बुधवार को दवा व्यापारियों के साथ बैठक में यह साफ कर दिया कि दवा की दुकानों का आनलाइन पंजीकरण कराना ही होगा। इसमें किसी दुकानदार को यदि कोई असुविधा है तो उसे औषधि निरीक्षक से मिलकर दूर किया जा सकता है।

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शहर के एक निजी सभागार में आयोजित बैठक में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एजाज अहमद ने कहा कि नर्सिंग होम के भीतर धड़ल्ले से चलाई जा रही दवा की दुकानों का भी कड़ाई से निरीक्षण किया जाएगा। अपनी दवा बनवाकर जो भी चिकित्सक दवा लिख रहे हैं उनके खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दवा व्यापार के लिए शासन द्वारा तय नियमों से इतर दवा कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर दवा व्यापार वेलफेयर सोसायटी के जिलाध्यक्ष शिवजी राय, महामंत्री प्रवीण कुमार पांडेय, कोषाध्यक्ष गौरी प्रसाद गुप्ता, संगठन मंत्री जमील अंसारी, उपाध्यक्ष भगवान प्रसाद गुप्ता, गोपाल बर्नवाल, अरविद पांडेय, मुकेश राय, राजेश सिंह, राजेश सिंह तारा, भरत सिंह, ब्रजेश उमर, राकेश तिवारी, राकेश सिंह बलिया के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह, महामंत्री बबन यादव आदि उपस्थित थे।


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