नाबालिग लड़की भगाने वाले को जमानत नहीं
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक ¨सह ने नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 10:00 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 10:00 PM (IST)
जासं, मऊ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक ¨सह ने नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन कथानक के अनुसार 10 अगस्त 2018 को वादी की घर में सोई नाबालिक लड़की को आरोपित बहला-फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी ढांढाचवर निवासी सत्यप्रकाश की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। सुनवाई बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया
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