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लुटेरा गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता मऊ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 03 के

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Oct 2020 06:31 PM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2020 06:31 PM (IST)
लुटेरा गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका खारिज
लुटेरा गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 03 के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने शातिर लुटेरे गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त के अधिवक्ता व राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट व अपर शासकीय अधिवक्ता कृष्णशरण सिंह को सुनने के बाद व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

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थाना सरायलखंसी प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार द्वारा शातिर अपराधी गिरोह के अभिषेक चौहान उर्फ पुष्कर व उसके गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध पर्याप्त आधार पाते हुए गिरोह के सरगना व सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में गिरोह के सक्रिय सदस्य शमशुद्दीन ने न्यायालय में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने व राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) को सुनने के बाद व केस डायरी व आवश्यक साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात उक्त मामले में प्रस्तुत जमानत याचिका प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया।


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