कोविड शिकायत प्रकोष्ठ में दर्ज होंगे शहरी व ग्रामीण की टेस्टिग का रिकार्ड
हाईकोर्ट के आदेश पर जनपदों में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे
जागरण संवाददाता, मऊ : हाईकोर्ट के आदेश पर जनपदों में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। इसमें शहरी एवं ग्रामीण टेस्टिग का रिकार्ड दर्ज किया जाएगा। एक जज की अध्यक्षता में प्रकोष्ठ काम करेगा। जिसमें तीन सदस्य शामिल होंगे। कोविड रोकथाम संबंधी सभी प्रशासनिक रिकार्ड तलब किए जाएंगे।
कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों व कस्बों में कोरोना संक्रमण के फैलने पर चिता जताते हुए कहा है कि सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी भी कोरोना से पीड़ित मरीजों के उपचार की सुविधाएं नहीं हैं। लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से छोटे कस्बों, शहरों और गांवों में सुविधाओं तथा टेस्टिग का ब्योरा मांगा है। कोराना पीड़ि़त मरीजों को जीवन रक्षक दवाएं और सही इलाज न मिलने की शिकायतों की जांच के लिए कोर्ट ने 48 घंटे के भीतर हर जिले में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायिक अधिकारी, मेडिकल कालेज के प्रोफेसर व एडीएम रैंक के एक प्रशासनिक अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे। ग्रामीण इलाकों में तहसील के एसडीएम से सीधे शिकायत की जा सकेगी जो शिकायत समिति के समक्ष भेजेंगे। कोर्ट के इस आदेश को लेकर बुधवार को प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक प्रशासन को कोर्ट का आदेश नहीं मिला है, जबकि प्रशासन अग्रिम कार्रवाई में जुटा है।
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अभी तक ऐसा कोई आदेश जिला प्रशासन को नहीं मिला है। जैसे ही आदेश आएगा, आदेश का पालन होगा। हालांकि कोविड के रोकथाम संबंधी सभी उपाय किए जा रहे हैं।
- अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी, मऊ।