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नौकरी के नाम पर 5.69 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

नौकरी के नाम पर 5.69 लाख की ठगी कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

By JagranEdited By: Published: Sun, 12 Jun 2022 07:05 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jun 2022 07:05 PM (IST)
नौकरी के नाम पर 5.69 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा
नौकरी के नाम पर 5.69 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

नौकरी के नाम पर 5.69 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

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जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : बोझी निवासी प्रवीण शर्मा से रामपुर बेलौली के उसरी सारधा निवासी राहुल कुमार गोंड़ व कंचन ने बाल विकास व पुष्टाहार विभाग में लिपिक की नौकरी के नाम पर किस्तों में 5.69 लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र सौंप दिया। न्यायालय के आदेश पर दंपति के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। घोसी नगर में अक्टूबर 2019 में प्रवीण व राहुल का परिचय हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों एक-दूसरे के घर आने-जाने लगे। राहुल ने बाल विकास व पुष्टाहार विभाग में अच्छी पैठ होने के कारण प्रवीण को लिपिक की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। प्रवीण ने किस्तों में कंचन के बैंक खाते में 5.69 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिया। कुछ दिन बाद पति-पत्नी ने प्रवीण को नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र फर्जी निकलने व नौकरी न मिलने पर प्रवीण 10 सितंबर 2021 को राहुल के घर गया। उसने दिये गये रुपये वापस मांगे। इस पर दोनों उस पर भड़क गए। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई कोई सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण लिया।


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