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आज से गिट्टी-बालू सड़क पर मिला तो पांच हजार जुर्माना

हाईवे के किनारे गिट्टी व बालू गिराकर कारोबार करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी और साफ-साफ कह दिया कि शनिवार की सुबह 10 बजे तक जो दुकानदार अपना गिट्टी-बालू नहीं हटा लेंगे उनसे प्रतिदिन 50009 के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 06:07 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 09:31 PM (IST)
आज से गिट्टी-बालू सड़क पर मिला तो पांच हजार जुर्माना
आज से गिट्टी-बालू सड़क पर मिला तो पांच हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ : हाईवे के किनारे गिट्टी व बालू गिराकर कारोबार करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी और साफ-साफ कह दिया कि शनिवार की सुबह 10 बजे तक जो दुकानदार अपना गिट्टी-बालू नहीं हटा लेंगे उनसे प्रतिदिन 50009 के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

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सड़क के दोनों तरफ छोड़ी गई जगह का अतिक्रमण कर उस पर गिट्टी-पटरा, बालू आदि गिराकर सड़क पर दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारी के अल्टीमेटम के बाद शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट जयनारायण व नपा के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्र ने शहर क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों दुकानों का भ्रमण कर दुकानदारों से अविलंब सड़क के किनारे भंडारण किया गया गिट्टी-बालू हटाने का निर्देश दिया। कहा कि शनिवार की सुबह 10 बजे तक चेकिग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यदि किसी दुकानदार का सामान सड़क के किनारे पाया गया तो संबंधित दुकानदार पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना चार्ज किया जाएगा। इस मामले में किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी।


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