चार मामलों में पांच की जमानत अर्जी खारिज
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने चार मामले में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला दहेज हत्या का थाना चिरैयाकोट क्षेत्र का है।
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने चार मामले में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला दहेज हत्या का थाना चिरैयाकोट क्षेत्र का है। अभियोजन कथानक के अनुसार गाजीपुर जनपद के जंगीपुर थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी शत्रुघ्न मिश्रा ने अपनी भतीजी की शादी 29 मई 2016 को पहाड़पुर निवासी रामजी चौबे के पुत्र कृष्णानंद चौबे के साथ किया था। कुछ दिन बाद लड़के के पिता, माता, भतीजी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और कहते थे कि तुम्हारे पिता को कोई लड़का नहीं है। जमीन बिकवा कर पैसा दे दो। 28 नवंबर 2018 को दामाद द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि लड़की की मृत्यु हो गई है। प्रियंका की हत्या पति, सास-ससुर द्वारा कर दी गई। मामले में आरोपी थाना चिरैयाकोट क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी ससुर रामजी चौबे तथा सास नर्मदा देवी की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला भी इसी थाना क्षेत्र का विदेश भेजने के नाम पर ?2,31,645 हड़प लेने का है। गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के महेशुआ निवासी सुधीर कुमार विश्वकर्मा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया। तीसरा एवं चौथा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का शस्त्र अधिनियम का है। अभियोजन कथानक के अनुसार 17 दिसंबर 2018 को थाना प्रभारी कोपागंज ने दोनों आरोपियों मुख्तार तथा सोनू के पास से आठ अग्नियास्त्र तथा 06 ¨जदा कारतूस बरामद किया था। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के बरहतील जगदीशपुर निवासी मुख्तार तथा मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के चक जाफरी निवासी सोनू की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।