खाद्य पदार्थों की कम सैंपलिग पर डीएम नाराज
जागरण संवाददाता मऊ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को
जागरण संवाददाता, मऊ : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। इसमें सहायक आयुक्त (खाद्य) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ मंडल वीके पांडेय द्वारा दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों पर गत वर्ष में की गई कार्रवाई का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही अग्रिम कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग्स अधिकारी द्वारा कम सैंपलिग किए जाने तथा पिछली कार्रवाइयों पर असंतोष जताया।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को उप जिलाधिकारियों के पर्यवेक्षण में खाद्य पदार्थ एवं दुग्ध पदार्थों के नमूनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने किसी भी सूरत में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करने को निर्देशित किया। औषधि निरीक्षकों को विशेष निर्देश दिया कि जनपद में स्थित सभी थोक व फुटकर औषधि की दुकानों का निरीक्षण करते हुए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। दुकानों पर निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उचित केमिस्ट द्वारा निर्धारित वेशभूषा एवं परिचय पत्र सहित चिकित्सक की पर्ची पर ही औषधियों का विक्रय करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैक्ड खाद्य सामग्रियों, मिठाई की दुकानों व छोटी-बड़ी सभी विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर को निर्देशित किया कि शहर क्षेत्रों में दुग्ध एवं खोवा तथा मिठाई की सैंपलिग कराएं तथा उसकी जांच कराकर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि बेसन, पैकेट बंद नमकीन, तेल, मैगी सहित खाने-पीने से संबंधित सभी सामग्री की सैंपलिग कर जांच के लिए भेजवाएं। मेडिकल स्टोरों के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की भी जांच के निर्देश दिए गए। मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि उसकी योग्यता की भी जांच करें, यदि फर्जी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ मंडल ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दूध पर 96 छापे मारते हुए 99 नमूने संग्रहित किए। इस दौरान अधोमानक पाए गए 73 नमूनों व असुरक्षित पाए गए 04 नमूनों के सापेक्ष में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में 47 वाद दायर किए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 18 नमूनों में 03 नमूने मानक के विपरीत पाए गए। इस वर्ष अब तक अपर जिलाधिकारी न्यायालय में 22 वाद दायर किए गए हैं। इनमें 1.4 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। खाद्य पदार्थो पर गत वर्ष 286 छापे मारकर कुल 300 नमूने संग्रहित किए गए थे। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर वाद 209 के सापेक्ष 42,74,000 रुपया अर्थदंड लगाया गया। वर्तमान सत्र में 43 छापे, 46 नमूनों के सापेक्ष में 37 वाद दायर कर 8,12000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस अवसर पर अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके दीक्षित, औषधि निरीक्षक अरविद कुमार, दुग्ध विकास अधिकारी, आइएमए अध्यक्ष डा.पीएल गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह, दवा व्यापार वेलफेयर अध्यक्ष शिवजी राय, महामंत्री प्रवीण पांडेय, उपभोक्ता प्रतिनिधि श्रीराम जायसवाल आदि उपस्थित थे।