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समय से पूर्ण कराएं योजनाएं, कम हो तो मांग लें धन : डीएम

जागरण संवाददाता मऊ 50 लाख रुपये की लागत से अधिक के कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण क

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Nov 2020 08:14 PM (IST)Updated: Tue, 10 Nov 2020 08:14 PM (IST)
समय से पूर्ण कराएं योजनाएं, कम हो तो मांग लें धन : डीएम
समय से पूर्ण कराएं योजनाएं, कम हो तो मांग लें धन : डीएम

जागरण संवाददाता, मऊ : 50 लाख रुपये की लागत से अधिक के कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण करा लें। जिस भी कार्य को पूर्ण कराने में धनराशि कम पड़ रही हो, शासन स्तर से विभागीय मांग कर लें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने सोमवार को दिए। वह कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं 50 लाख से ऊपर की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

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उन्होंने यह भी कहा कि कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार कराएं। यदि जांच कराए जाने पर कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने एवं निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा संबंधित योजनाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा योजना, आधार अंकन, मोबाइल अंकन एवं रूपे कार्ड का एक्टिवेशन, फसली किसान क्रेडिट व किसान पशुपालन/मत्स्य पालक, किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, एसडीजी विजन 2030 योजना, प्रधामंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना एवं पावरलूम टेक्सटाइल योजना की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के जिला चिकित्सालय एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केद्रों पर दवाओं की जांच करा लें तथा अस्पतालों में जरूरत की सभी दवाएं रखने तथा बाहर की दवा न लिखने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, डीएफओ, जिला विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इन परियोजनाओं की हुई समीक्षा

समीक्षा बैठक में 50 लाख से अधिक के कार्यों में रानीपुर-सुल्तानीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सु²ढीकरण, मधुबन-बेल्थरा मार्ग के छूटे हुए मार्ग का चौड़ीकरण, कोपागंज-मुहम्मदाबाद गोहना-घोसी-मधुबन मार्ग का कार्य, विकास खंड दोहरीघाट के अंतर्गत ग्राम कोरौली एवं अहिरानी तक संपर्क मार्ग का कार्य, फतहपुर मंडाव के अंतर्गत मधुबन बाजार से सुग्गीचैरा का कार्य, नंदौर चट्टी से मुस्तफाबाद का कार्य, राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर का कार्य, आवासीय तहसील भवन मधुबन का कार्य, बालिका छात्रावास कटिहारी बुजुर्ग, राजकीय अलंकृत उद्यान रोज गार्डेन चंद्रभानपुर में सुंदरीकरण कार्य, वृहद गोसंरक्षण केंद्र पिजड़ा का कार्य, राजकीय महिला आइटीआइ का निर्माण कार्य, हकीकतपुरा में सद्भाव मंडपम का निर्माण कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बभनपुरा का निर्माण कार्य, जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय के भवन एवं विश्राम गृह का निर्माण कार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घोसी में भवन का निर्माण, बस स्टेशन एवं डीपो का कार्य, घोसी में 100 शैय्या चिकित्सालय का कार्य, मधुबन में राजकीय महाविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि अधूरे कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करा लें। डीएम ने बताए अटल पेंशन योजना के फायदे, बैंकों के कसे पेंच जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना चल रही है। योजना के तहत लाभार्थी कम से कम धनराशि का अंशदान कर वृद्धावस्था में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। योजना में लाभार्थी को एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है जो उसके अंशदान पर निर्भर करेगा। अंशदान का निर्धारण लाभार्थी की आयु के अनुसार होगा। जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि इस योजना में सभी बैंक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिए कि किसी योजना से संबंधित कोई व्यक्ति यदि ऋण लेना चाहता है तो उसे ऋण निश्चित रूप से दें। किसी लाभार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए अन्यथा संबंधित बैंक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।


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