आधार नहीं तो अन्य विकल्प अपनाएं बीएलओ
उपजिलाधिकारी निरंकार सिंह ने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार एक सितंबर से चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता का आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक प्रमाणपत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : उपजिलाधिकारी निरंकार सिंह ने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार एक सितंबर से चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता का आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक प्रमाणपत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
तहसील सभागार में तहसील अंतर्गत आने वाले आंशिक मधुबन एवं आंशिक घोसी विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों की शनिवार को हुई बैठक में एसडीएम ने 15 सितंबर तक डोर-टू-डोर सर्वे कार्य समाप्त कर लेने को कहा। उन्होंने प्रत्येक सुपरवाइजर को एक दिन एक बीएलओ संग सर्वे कार्य का निरीक्षण करने को कहा। एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में हर हाल में अंकित किए जाने को कहा है। स्पष्ट किया कि आधर कार्ड उपलब्ध न होने की दशा में पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड एवं बिजली का बिल भी अनुमन्य है। उन्होंने मतदाता सूची में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाए जाने को कहा। एक जनवरी 2020 को आधार वर्ष मानकर सूची में नाम अंकित किए जाने को कहा। लंबे समय से घर से दूर रहने वाले या अन्य स्थान पर ठिकाना बनाकर रहने वालों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हेतु एक अलग रजिस्टर में अंकन करने को कहा। ऐसे मतदाताओं की अलग से सूची भी मांगा। उन्होंने अभियान के दौरान बीएलओ को किसी एक स्थान या किसी के दरवाजे पर बैठकर सूची को अंतिम रूप देने से बचने को कहा। उन्होंने हर घर पर दस्तक देकर पूछताछ करने को कहा। तहसीलदार हरिश्चंद्र त्रिपाठी ने सूची के साथ ही बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र छह, सात एवं आठ की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में निर्वाचन कक्ष प्रभारी मुलायम यादव एवं सुनील कुमार सहित रामएकबाल सिंह, मेंहदी रजा, सुदर्शन कुमार, नाजिम हुसैन, मौलाना अमीरुद्दीन, सत्येंद्र सोनकर, विनोद राय एवं रामसिंह आदि उपस्थित रहे।