दहेज हत्या में सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने कोपागंज थाना अंतर्गत लैरोदोनवार गांव निवासी आरोपी सास व ससुर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जागरण संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने कोपागंज थाना अंतर्गत लैरोदोनवार गांव निवासी आरोपी सास व ससुर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना कोपागंज क्षेत्र का है।
मधुबन थाना क्षेत्र के भानपुर दुबारी निवासी हरिहर सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया था। उनका आरोप है कि उसकी पुत्री मनोरमा देवी की शादी 26 सितंबर 2012 को लैरोदोनवार निवासी सुभाष सिंह के पुत्र शैलेश सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दो लाख दहेज की मांग को लेकर मनोरमा देवी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही। 28 फरवरी 2019 को सूचना मिली की उसकी पुत्री की असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। बीते जनवरी माह में वादी के दामाद शैलेश सिंह द्वारा दहेज को लेकर धमकी दी गई थी। मामले में आरोपी लैरोदोनवार निवासी सुभाष सिंह शंभू नारायण सिंह तथा निर्मला देवी पत्नी सुभाष सिंह की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।