Move to Jagran APP

हत्या के प्रयास में जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता मऊ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने घोसी कोतवाली एक हत्या के

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 05:11 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 05:11 PM (IST)
हत्या के प्रयास में जमानत अर्जी खारिज
हत्या के प्रयास में जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने घोसी कोतवाली, एक हत्या के प्रयास व मारपीट के मामले में आरोपित रसूलपुर गोदाम निवासी रणधीर यादव की जमानत अर्जी

loksabha election banner

खारिज कर दी।

मामले की तहरीर वादी रामप्रताप ने दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार गत 13 जून को कोपागंज से घर आते समय बरौली के पास आरोपित रामप्रवेश व रणधीर आदि जमीन की रंजिश को लेकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.