हत्या के प्रयास में जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता मऊ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने घोसी कोतवाली एक हत्या के
By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 05:11 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 05:11 PM (IST)
जागरण संवाददाता, मऊ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने घोसी कोतवाली, एक हत्या के प्रयास व मारपीट के मामले में आरोपित रसूलपुर गोदाम निवासी रणधीर यादव की जमानत अर्जी
खारिज कर दी।
मामले की तहरीर वादी रामप्रताप ने दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार गत 13 जून को कोपागंज से घर आते समय बरौली के पास आरोपित रामप्रवेश व रणधीर आदि जमीन की रंजिश को लेकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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