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पुलिस पर हमला करने वालों की जमानत अर्जी खारिज

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरनायक ¨सह ने हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुहंवा चट्टी पर छोटे बच्चों के वाहन को दुर्घटनाग्रस्त होने की बात को लेकर हुए सड़क जाम, तोड़फोड़, आगजनी व सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने, गृह अतिचार, सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन में बलपूर्वक अवरोध उत्पन्न करने, गाली-गुफता देने, पुलिस वाहन जलाने व पुलिस पर पथराव कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 05:51 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 05:51 PM (IST)
पुलिस पर हमला करने वालों की जमानत अर्जी खारिज
पुलिस पर हमला करने वालों की जमानत अर्जी खारिज

जासं, मऊ : प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरनायक ¨सह ने हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुंहवा चट्टी पर स्कूली बच्चों का वाहन को दुर्घटनाग्रस्त होने की बात को लेकर हुए सड़क जाम, तोड़फोड़, आगजनी व सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने, गृह अतिचार, सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन में बलपूर्वक अवरोध उत्पन्न करने, गाली-गुफ्ता देने, पुलिस वाहन जलाने व पुलिस पर पथराव कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में हलधरपुर थाना क्षेत्र के सिकरिया गांव निवासी अतुल पांडेय व इसी थाना क्षेत्र के मऊ कुबेर निवासी मूस पांडेय उर्फ धनंजय तथा मुहम्मदपुर बरहिया निवासी शशिभूषण पांडेय उर्फ ¨पटू तथा मेऊड़ीकला निवासी सुबोध कुमार गुप्ता सहित चारों आरोपियों की अलग-अलग जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी। यह घटना गत 27 सितंबर की है। मामले की प्राथमिकी थानाध्यक्ष विनय कुमार ¨सह ने 12 नामजद व 400-500 अज्ञात के विरुद्ध मामला पंजीकृत कराया था।

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