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सहखातेदार के पंजीकरण की हो व्यवस्था

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठन किसान सभा के सदस्यों ने धान खरीद हेतु संयुक्त खतौनी के मात्र एक खातेदार का ही पंजीकरण किए जाने पर विरोध जताया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 10:55 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 10:55 PM (IST)
सहखातेदार के पंजीकरण की हो व्यवस्था
सहखातेदार के पंजीकरण की हो व्यवस्था

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठन किसान सभा के सदस्यों ने धान खरीद हेतु संयुक्त खतौनी के मात्र एक खातेदार का ही पंजीकरण किए जाने पर विरोध जताया है। व्यवस्था में परिवर्तन की मांग उठाते हुए सोमवार को नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। तहसील परिसर पहुंचे सदस्यों ने उपजिलाधिकारी विजय कुमार मिश्र को मुख्यमंत्री को संबोधित एकसूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

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दरअसल धान बेचने हेतु खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उधर इस वर्ष से परिवर्तन यह कि एक खाता में भले ही कितने ही हिस्सेदार हों, एक ही व्यक्ति का नाम पंजीकृत होगा। एक व्यक्ति का पंजीकरण हो गया तो अन्य के नाम से पंजीकरण नहीं हो सकता है। उसमें अंकित गाटा संख्या के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति का पंजीकरण न होने के चलते पृथक रह रहे अन्य खातेदार अपना उत्पाद शासकीय केंद्र पर नहीं बेच सकेंगे। जिन परिवारों के नाम कई खाते हैं, उनके लिए तो समस्या नहीं है पर एकल खाता वाले किसानों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है। एक अन्य विडंबना यह कि आनलाइन पंजीकरण के बाद लेखपाल खतौनी का सत्यापन हिस्से के अनुसार करता है। इसके चलते उक्त व्यक्ति अपने हिस्से के ही खेत का धान बेच सकता है। ऐसे में संयुक्त परिवार की संपूर्ण जोत में हुई धान की पैदावार की बिक्री संभव नहीं है। इस समस्या को लेकर किसान सभा के प्रांतीय सदस्य शेख हिसामुद्दीन, अनीस अहमद, जयराम यादव, उदयनरायन राय, तेजू यादव, रामसरीख यादव, अखिलेंद्र प्रताप, मोहन यादव, बाबूराम, रामजन्म एवं घोसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरविद कुमार पांडेय आदि ने उपजिलाधिकारी श्री मिश्र को ज्ञापन सौंपा।


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