पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा
सास विमला जेठ रवि और जिठानी सीमा को दोषमुक्त 27 नवंबर 2015 को मुकदमा हुआ था दर्ज
मथुरा, जासं। अपर सत्र न्यायाधीश(महिला संबधी) एफटीसी प्रथम सुरेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को दहेज के लिए जहर देकर पत्नी की हत्या के मामले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपित पहले से ही जेल में हैं। सास विमला, जेठ रवि और जिठानी सीमा को दोषमुक्त किया गया है।
मगोर्रा थाने में गांव नगरी निवासी चंदन सिंह ने 27 नवंबर, 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री प्रीति को उसके पति धर्मेंद्र, ससुर वीरेंद्र सिंह, सास विमला, जेठ रवि और जिठानी सीमा निवासीगण बंडपुरा थाना मगोर्रा ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जहर देकर मार डाला। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश(महिला संबधी) एफटीसी प्रथम सुरेंद्र कुमार की अदालत में हुई। अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रमिनल भगत सिंह आर्य ने बताया कि चंदन सिंह ने अपनी पुत्री प्रति की शादी 30 जनवरी 2015 को गांव बंडपुरा निवासी धर्मेंद्र के साथ की थी। शादी में आठ लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बाद भी एक मोटरसाइकिल और डेढ़ लाख रुपये की मांग उसके ससुराली करते थे। मांग पूरी न होने उसे जहर देकर मार दिया गया था। उस समय प्रीति सात माह की गर्भवती थी। इस मामले में अदालत ने धर्मेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। एडीजीसी ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुल्जिम के पिता वीरेंद्र की मृत्यु हो गई थी।