राऊफ को लाने को बी वारंट जारी ईडी ने साथियों से की पूछताछ
एडीजे प्रथम की अदालत ने दूसरा बी वारंट जारी किया केरल में जेल में निरुद्ध है सीएफआइ का महासचिव
जासं, मथुरा: कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के महासचिव राऊफ शरीफ को केरल से मथुरा लाने के लिए शनिवार को एडीजे प्रथम की अदालत ने दूसरा बी वारंट जारी किया है। इससे पहले लिए गए वारंट पर एसटीएफ राऊफ को मथुरा नहीं ला सकी थी। इधर, जेल में निरुद्ध सीएफआइ के तीन सदस्यों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन घंटे तक पूछताछ की।
मथुरा पुलिस ने पांच अक्टूबर को मांट टोल से सीएफआइ के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीक कप्पन और मसूद को गिरफ्तार किया था। देशद्रोह के आरोप में यह सभी मथुरा जेल में निरुद्ध हैं। इन सभी के संबंध सीएफआइ के महासचिव राऊफ से बताए जाते हैं। राऊफ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 दिसंबर को केरल में एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बैंक खाते में 2.21 करोड़ रुपये मिले। इसमें 31 लाख रुपये की फंडिग विदेश से हुई है।
एसटीएफ राऊफ से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने पहले बी वारंट जारी किया था। राऊफ की ओर से केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने से एसटीएफ उसे मथुरा नहीं ला सकी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि उस वारंट की अवधि 15 जनवरी को खत्म हो जाने से शनिवार को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत में विवेचक इंस्पेक्टर सचिन ने प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर अदालत ने दोबारा एक फरवरी तक के लिए बी वारंट जारी कर दिया है। अब इसको लेकर एसटीएफ फिर केरल जाएगी। एक फरवरी तक राऊफ को अदालत में पेश करना है।
इधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक विनय कुमार और पवनीश सिंह सिरोही ने जिला जेल में निरुद्ध सीएफआइ के तीन सदस्य अतीकुर्रहमान और सिद्दीक कप्पन और मसूद से पूछताछ की। जेल अधीक्षक शैलेंद्र मैत्रेय ने बताया, ईडी ने जेल में करीब तीन घंटे तक सीएफआइ के तीन सदस्यों से पूछताछ की।