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रंगा और बिल्ला को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, मथुरा: चर्चित भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी हत्याकांड में कुख्यात रंगा और बिल्ला समेत तीन अ

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 12:02 AM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2018 12:02 AM (IST)
रंगा और बिल्ला को उम्र कैद
रंगा और बिल्ला को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, मथुरा: चर्चित भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी हत्याकांड में कुख्यात रंगा और बिल्ला समेत तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। दोषी पाए गए तीनों बदमाश सगे भाई हैं। इनमें से दो सराफा कांड में भी आरोपित किए गए हैं। इस दौरान कोर्ट परिसर में कड़ा सुरक्षा घेरा रहा।

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गजा पाइया निवासी भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी की 21 दिसंबर 2011 को हत्या कर दी गई थी। इस दुस्साहसिक घटना में मृतक के भाई तुलसीदास उर्फ तोले बाबा ने बालस्वरूप पुत्र कृष्ण गोपाल, विजय उर्फ ममुआ पुत्र कृष्ण गोपाल, मुकेश उर्फ बिल्ला, राकेश उर्फ रंगा और नीरज तीनों पुत्र बालस्वरूप निवासी रतनकुंड के खिलाफ गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भोलेश्वरनाथ हत्याकांड में आरोपित बालस्वरूप की मई 2013 में जेल में मौत हो गई। विजय की दिसंबर 2013 में हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में एफआइआर कराने वाले तुलसीदास उर्फ तोले बाबा की भी हत्या हो गई। वादी पक्ष ने छह गवाह और बचाव पक्ष ने चार गवाह पेश किए थे। एडीजीसी नंद कुमार तिवारी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय तीन अमर पाल ¨सह की अदालत ने इस प्रकरण में तीनों अभियुक्त मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, राकेश उर्फ रंगा को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियुक्त मुकेश उर्फ बिल्ला को धारा 25 शस्त्र अधिनियम अपराध में तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर मुकेश को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। मुकेश उर्फ बिल्ला की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय परिसर में सुरक्षा रही कड़ी

मथुरा: भोलेश्वरनाथ चतुर्वेदी हत्याकांड के निर्णय को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। न्यायालय परिसर में एसपी सिटी श्रवण कुमार भी पहुंचे। सीओ सिटी प्रीति ¨सह और थाना प्रभारी सदर संतोष त्यागी न्यायालय परिसर में ही मौजूद रहे। इस प्रकरण के आरोपी नीरज अलीगढ़ जेल, राकेश उर्फ रंगा सेंट्रल जेल आगरा, मुकेश उर्फ बिल्ला जिला जेल आगरा में बंद थे। -फांसी की थी मांग

मथुरा : सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नंदकुमार तिवारी ने अदालत के समक्ष आरोपियों द्वारा की गई लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं को प्रकाश में डालते हुए आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों के लिए कम सजा की मांग की।


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