कल एडवांस टैक्स जमा करने का अंतिम दिन
अब भी एडवांस टैक्स नहीं जमा किया तो देरी न करें। 15 दिसंबर तक अग्रिम कर की तीसरी किश्त जानी है। इसमें लेटलतीफी की तो आयकर विभाग की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
मथुरा: अब भी एडवांस टैक्स नहीं जमा किया तो देरी न करें। 15 दिसंबर तक अग्रिम कर की तीसरी किश्त जानी है। इसमें लेटलतीफी की तो आयकर विभाग की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
ऐसे करदाता जिनकी मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए देयता 10 हजार रुपये या ज्यादा है, उनको शनिवार तक एडवांस टैक्स जमा करना है। यह तीसरी किश्त जाएगी, जिसमें कुल टैक्स देयता का 75 फीसद जमा होता है। शनिवार इसका जमा होने का आखिरी दिन है। चूके तो कार्रवाई हो सकती है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अक्सर तीसरी किश्त के परिणाम देखने के बाद ही विभाग जांच करना शुरू कर देता है। टैक्स में कमी रहने पर एक्शन लिया जा सकता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मथुरा शाखा के अध्यक्ष अमित अग्रवाल का कहना है कि वे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय नहीं है, उनको एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य नहीं है। सीए रोहित कपूर के मुताबिक पिछले कई दिनों से विभाग करदाताओं को अलर्ट भेज रहा है। अगर टैक्स जमा नहीं किया तो ब्याज की देयता होगी। ये करें ई-पेमेंट: कर विशेषज्ञों के मुताबिक वे करदाता जिनके खातों का धारा 44 एबी के तहत ऑडिट होना है, उनके लिए ई-पेमेंट करना अनिवार्य है। हालांकि अन्य टैक्सपेयर्स अपनी सुविधानुसार यह प्रक्रिया अपना सकते हैं।