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तीन तलाक: बड़ी पर जुल्मों से सिहर उठी छोटी बहन

एक ही परिवार में हुआ था दोनों बहनों का निकाह कई पंचायतों के बाद भी ससुरालीजन उसे ले जाने को राजी नहीं

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Aug 2019 12:22 AM (IST)Updated: Sat, 03 Aug 2019 06:23 AM (IST)
तीन तलाक: बड़ी पर जुल्मों से सिहर उठी छोटी बहन
तीन तलाक: बड़ी पर जुल्मों से सिहर उठी छोटी बहन

कोसीकलां(मथुरा), संसू। मंगलवार को मथुरा में महिला थाने के बाहर सरेआम बड़ी बहन को बोले गए तीन तलाक ने छोटी बहन को व्यथित कर दिया। फूट-फूटकर रोने लगी। इसके आंसुओं में बड़ी बहन पर हुए जुल्मों का दर्द तो था ही, अपनी जिंदगी की भी फिक्र छिपी हुई थी।

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कृष्णा बिहार कालोनी निवासी फाता ने अपनी दोनों बेटियों जुमीरत एवं सन्नो का निकाह नूंह मेवात के थाना पिन गांव के गांव चोरका निवासी इकराम और छोटे भाई सुहेल पुत्र बहाव के साथ करीब ढाई वर्ष पूर्व किया था। जुमीरत तो ससुराल चली गई थी मगर कम उम्र के कारण सन्नो का रोका हो गया था। वो तब से पीहर में ही रह रही थी। हालांकि इस दौरान ससुरालीजनों से कई बार ले जाने की गुजारिश की, पंचायतें हुई मगर वो राजी नहीं हुए। इधर, ससुराल में जुल्म बढ़ने पर बड़ी बहन मायके आ गई थी। अप्रैल में फाता ने दोनों बेटियों को न्याय दिलाने के लिए महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार को महिला थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, उसी दौरान थाने के बाहर जुमीरत को तीन तलाक बोलकर उसका शौहर इकराम चला गया था। जुमीरत के साथ ही सन्नो भी फफक-फफक कर रोई थी।

अब इंसाफ मिल जाएगा

गुरुवार को फाता अपनी दोनों बेटियों जुमीरत एवं सन्नो को लेकर एसएसपी से मिली थीं। उनके आदेश पर इकराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सका। विधवा फाता ने कहा कि बेटियों को न्याय मिल जाए वही काफी है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। दो दामादों के बीच एक बाइक बनी वजह

फाता ने बताया कि शादी में दोनों के बीच एक बाइक भी दी थी। शादी के बाद से ही छोटी बेटी सन्नो का पति सुहैल बाइक की मांग करते हुए उसे ले जाने से मना कर रहा था। मामला बिगड़ा तो आंच बड़ी बेटी जुमीरत तक भी पहुंच गई। उसके साथ मारपीट कर फांसी लगाने का प्रयास किया। जैसे तैसे वह मायके पहुंच गई। कई बार की पंचायत के बाद भी वे नहीं माने तो अंत में आठ अप्रैल 2019 को उन्होंने महिला थाने की शरण ली। कानूनी रूप से ससुराल जाने को तैयार जुमीरत और सन्नो

सन्नो का कहना है कि अगर ससुरालीजन उन्हें ले जाना चाहेंगे तो वह कानूनी रूप से ससुराल में रहने को तैयार हैं। पीड़ित जुमीरत का कहना है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका शौहर उसका साथ छोड़कर जा रहा है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महिला थाने में इतनी पड़ीं तारीखें:

- आठ अप्रैल 2019 को शिकायती पत्र दिया

-पहली तारीख 23 अप्रैल 2019 को पड़ी

-दूसरी नौ मई, तीसरी 28 जुलाई और चौथी तारीख 30 जुलाई 2019 पड़ी थी। इसी दिन जुमीरत को तीन तलाक देकर शौहर भाग गया। यह है बिल में प्रावधान:

- यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।

-मामला सिविल की श्रेणी से निकालकर आपराधिक श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

-मुकदमा दर्ज होते ही तीन तलाक यानी तलाक ए बिद्दत गैर कानूनी हो जाएगा।

-यह संज्ञेय अपराध माना जाएगा और बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रावधान है।

-बिल में तीन साल तक की सजा और आरोपित पर जुर्माना भी लग सकता है।

-मजिस्ट्रेट आरोपित को जमानत दे सकता है बशर्ते महिला के बयान हो चुके हों।

-महिला गुजारा भत्ता और बच्चा पाने की अधिकारी, निर्णय अदालत में जज करेंगे।


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