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फरसे से हमला कर युवक को मार डाला, मथुरा में तीन सगे भाइयों समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास

Published: Thu, 29 Oct 2026 09:04 AM (IST)

मथुरा में 2016 के एक हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन सगे भाइयों सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास और 21,500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. मथुरा में 2016 के हत्या मामले में फैसला आया।

  2. तीन सगे भाइयों सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास।

  3. प्रत्येक दोषी पर 21,500 रुपये का अर्थदंड भी लगा।

जागरण संवाददाता, मथुरा। हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने तीन सगे भाइयों समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास व सभी पर 21 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम तस्कर ने बताया एक सितंबर 2016 को आझई खुर्द निवासी भूपन सिंह अपने भतीजों धीरु उर्फ धीरज और गोपाल के साथ वृंदावन के गांव बड़ौता निवासी पूरन सिंह के यहां गए थे। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की।

देर रात गांव लौटते समय दो बजे आझई में चतुरी पंडित के खेत के पास पहले से घात लगाए हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने धीरु उर्फ धीरज पर असलहे और फरसे से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

भूपन सिंह ने गांव के तीन सगे भाई सत्तो, भंडारी उर्फ भूदेव और डूंगर को नामजद करते हुए तीन अज्ञात के खिलाफ वृंदावन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस विवेचना में चौमुहां निवासी धर्म सिंह उर्फ धर्मों और आझई खुर्द निवासी देवी सिंह व लाखन सिंह के नाम सामने आए।

पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपितों को कुछ समय बाद कोर्ट से जमानत मिल गई। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई।

आरोपितों के अधिवक्ताओं ने उन्हें निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। हालांकि डीजीसी की दलीलों, पुलिस रिपोर्ट, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को छह आरोपितों पर दोष सिद्ध कर दिया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने सभी को आजीवन कारावास और 21 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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