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Mathura JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में कोर्ट का आदेश, वक्फ बोर्ड को फिर जारी हो नोटिस

Mathura JanamBhoomi Case अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने जन्मस्थान से जुड़े सभी वादों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट के गठन की मांग की है। जिला जज के न्यायालय में इस पर आज सुनवाई थी। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने से सुनवाई नहीं हो सकी।

By vineet Kumar MishraEdited By: Tanu GuptaPublished: Mon, 03 Oct 2022 03:07 PM (IST)Updated: Mon, 03 Oct 2022 03:07 PM (IST)
Mathura JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में कोर्ट का आदेश, वक्फ बोर्ड को फिर जारी हो नोटिस
Mathura JanamBhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी इदगाह की दीवार। फाइल फोटो

मथुरा, जागरण टीम। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में लखनऊ निवासी मनीष यादव के वाद पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने कहा कि वरशिप एक्ट के तहत ये वाद सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तिथि तय की है।

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वर्शिप एक्ट के तहत लिया जाए एक्शन

मनीष यादव ने दायर वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने न्यायालय में कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले से बना कोई भी धर्म स्थल नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए वादी की ईदगाह हटाने की मांग बेबुनियाद है। उन्होंने वाद खारिज करने की मांग की है। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

जन्मस्थान से जुड़े वादों के लिए विशेष कोर्ट की मांग

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जन्मस्थान से जुड़े सभी वादों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट के गठन की मांग की है। जिला जज के न्यायालय में इस पर आज सुनवाई थी। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने से सुनवाई नहीं हो सकी। वक्फ बोर्ड को फिर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनाई 28 अक्टूबर को होगी।


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