फैसल की जमानत को दाखिल किए एक लाख के बांड
सत्यापन के बाद ही होगी फैसल खान की जमानत
जागरण संवाददाता, मथुरा: नंदगांव के नंदभवन मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपित फैसल खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोमवार को छाता की न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक लाख रुपये के दो जमानतदारों ने अपने बांड दाखिल किए। दिल्ली से इन बांड का सत्यापन कराया जाएगा, इसके बाद फैसल की रिहाई होगी। माना जा रहा है कि रिहाई में दो से तीन दिन का वक्त लग सकता है।
ब्रज चौरासी कोस की यात्रा पर आए दिल्ली निवासी फैसल खान ने 29 अक्टूबर को अपने साथी चांद मोहम्मद के साथ नंदभवन मंदिर में नमाज पढ़ी थी। इसके दौरान साथी आलोक रतन और नीलेश शर्मा भी मौजूद रहे। एक नवंबर को मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने फैसल खान व तीन अन्य साथियों के खिलाफ बरसाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले दिन पुलिस ने फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया। जिला जज की अदालत से फैसल की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। फैसल की ओर से हाईकोर्ट में इसके लिए अपील की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसल खान की जमानत सशर्त मंजूर की है। सोमवार को दोपहर करीब एक बजे हाईकोर्ट का आदेश पहुंचा। छाता में न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती सिंह की अदालत में फैसल की ओर से दिल्ली निवासी दो जमानतदारों ने एक लाख रुपये की जमानत के बांड भरे। फैसल के अधिवक्ता महेंद्र कुमार ने बताया कि बांड का अब दिल्ली से सत्यापन कराया जाएगा। इसमें दो से तीन दिन का समय लगेगा। फैसल की जेल से रिहाई अब दो से तीन दिन बाद ही हो पाएगी।