वैकल्पिक पहचान पत्र से भी डाल सकेंगे वोट, कर लें इंतजाम
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया है कि जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र एपिक जारी किये गये हैं उन्हें अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना होगा जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा-
जासं, मथुरा: जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया है कि मतदान के लिए यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है और वोटर कार्ड नहीं है तो वह इनमें से किसी एक पहचान पत्र के सहारे मतदान कर सकेगा।
1-पासपोर्ट
2-ड्राइविग लाइसेंस
3-सरकारी उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जारी सेवा पहचान पत्र
4-बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक
5-पैन कार्ड
6-आरजीआइ का स्मार्ट कार्ड
7-मनरेगा जॉब कार्ड
8-स्वास्थ्य बीमा कार्ड
9-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10-सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
11-आधार कार्ड
यहां रहेगा सार्वजनिक अवकाश: सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कारखाने, दुकानें व वाणिज्यिक अधिष्ठानों में सवेतन अवकाश रहेगा। समस्त न्यायालयों व उनसे संबंधित कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा।
19 को गुड फ्राईडे स्थानीय अवकाश: मथुरा: जिला न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के अनुसार 19 अप्रैल को गुड फ्राईडे का स्थानीय अवकाश 13 अप्रैल को रामनवमी के अवकाश के एवज में रहेगा। 13 अप्रैल को द्वितीय शनिवार का अवकाश था।
चुनाव के लिए हेल्प लाइन नंबर
जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम
छाता-0565-2470218
मांट-7599738131
गोवर्धन-7599738132
मथुरा-7599738133
बलदेव-7599738135
रिजर्व टेलीफोन नंबर-0565-2470352 व 2471134