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ड्रग माफिया को दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, मथुरा: अपर सत्र न्यायाधीश अमर पाल ¨सह की अदालत ने नशीले पदार्थों की बिक्री के मामले

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Apr 2018 07:40 PM (IST)Updated: Thu, 05 Apr 2018 07:40 PM (IST)
ड्रग माफिया को दस साल की सजा
ड्रग माफिया को दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, मथुरा: अपर सत्र न्यायाधीश अमर पाल ¨सह की अदालत ने नशीले पदार्थों की बिक्री के मामले में ड्रग माफिया को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियुक्त के खिलाफ हत्या, लूट और डकैती के एक दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज हैं।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी ने बताया कि 28 जुलाई 2017 को वृंदावन कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक अनिल शर्मा ने गोरा नगर निवासी मुकेश को पानीघाट चौराहे के समीप से नशीले पाउडर की बिक्री करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। उसके ऊपर नशीला पदार्थ कारोबार के कई मामले दर्ज हैं। वह परिक्रमा मार्ग पर आने वाले लोगों को नशीला पदार्थ बेच रहा था। पुलिस ने 28 जुलाई को उसके पास से एक किलो सौ ग्राम पाउडर बरामद किया। यह नशीली गोलियों को मिलाकर बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अमर पाल ¨सह की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मुकेश को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे दस साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

अभियुक्त के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज: अभियुक्त मुकेश लंबे समय से नशीले पदार्थों की बिक्री का कारोबार कर रहा था। उसके खिलाफ वृंदावन और गो¨वदनगर थाने में नशीले पदार्थों की बिक्री सहित हत्या, लूट और डकैती के चौदह मुकदमा दर्ज है। अधिकांश मुकदमों में अभियुक्त के खिलाफ अदालत में पुलिस आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी थी।


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