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59 घंटे का क‌र्फ्यू, उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

अधिकारी लगातार करते रहेंगे भ्रमण जिले भर में होगा सैनिटाइजेशन छूट में शामिल कार्यों के लिए आवाजाही को पहचान पत्र अनिवार्य

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Apr 2021 06:49 AM (IST)Updated: Sat, 24 Apr 2021 06:49 AM (IST)
59 घंटे का क‌र्फ्यू, उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना
59 घंटे का क‌र्फ्यू, उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, मथुरा: महामारी पर रोकथाम के लिए शुक्रवार रात आठ बजे से 59 घंटे का क‌र्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस समय अवधि में क‌र्फ्यू का पहली बार उल्लंघन करने पर एक हजार और दूसरी बार में दस हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। डीएम-एसएसपी समेत पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी इस बीच लगातार भ्रमणशील रहेंगे। हालांकि, क‌र्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को लेकर छूट भी दी गई है।

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डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया, प्रत्येक शुक्रवार रात आठ से प्रत्येक सोमवार सुबह सात बजे तक महामारी पर नियंत्रण करने के लिए क‌र्फ्यू लगाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक सेवा, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई कर्मचारियों को आवाजाही पर छूट रहेगी और अन्य के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। सभी स्थानों पर सैनिटाइजेशन और फागिग का कार्य कराया जाएगा। आवागमन नियंत्रित करने के लिए रात में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सभी अधिकारियों को प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वह लगातार भ्रमण करते रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। डीएम ने बताया, शहर और गांव मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी गई है। पहली बार उल्लंघन करने पर एक हजार और दूसरी बार में अधिकतम दस हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसका दायित्व थाना प्रभारियों को सौंपा गया है। एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बताया, सभी को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी मुख्य मार्ग, चौराहा और बाजारों में भ्रमण करते रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही किए जाएंगे। क‌र्फ्यू के दौरान लगातार चल रही औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों में जैसे दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कर्मचारी और श्रमिकों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई है। डीएम ने बताया, शादी के समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ होंगे। इनके बीच शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक है। इस दौरान कोई परीक्षा होने पर परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों की आइडी कार्ड ही पास माना जाएगा। राज्य परिवहन निगम की बस 50 फीसद क्षमता के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार में बीस व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। वृहद औद्योगिक इकाइयों, सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की छूट होगी। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को इकाई का परिचय पत्र दिखाना होगा। ई-कामर्स कंपनियों और होम डिलीवरी उनके माल वाहक वाहनों, रसद भंडारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने को आइडी कार्ड से ही जाने दिया जाएगा।


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