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तांत्रिक ने किया महिला के साथ दुष्कर्म

शिकायत करने पर तांत्रिक के साथी ने की छेड़खानी सात माह बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Oct 2021 06:59 AM (IST)Updated: Sat, 09 Oct 2021 06:59 AM (IST)
तांत्रिक ने किया महिला के साथ दुष्कर्म
तांत्रिक ने किया महिला के साथ दुष्कर्म

संसू, अजीतगंज: पूजा पाठ के बहाने तांत्रिक एक महिला को अपने साथ ले गया और धर्मशाला में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने कार्रवाई की बात कही तो तांत्रिक के साथियों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर चार आरोपितों के खिलाफ दर्ज की गई है।

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थाना एलाऊ क्षेत्र की एक गांव की निवासी पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति बीमार रहते हैं। 12 मार्च 2021 को गांव के रामदत्त अपने साथ तांत्रिक निर्मल शास्त्री निवासी सिरसागंज जिला फिरोजाबाद को अपने साथ लेकर उसके घर आया और कहा कि पूजा कराने से तुम्हारे घर की बीमारी दूर हो जाएगी। इस पर वह पूजा-पाठ कराने के लिए तैयार हो गई। तांत्रिक ने उसके घर पर पूजा पाठ किया और कहा कि एक पूजा किसी धार्मिक स्थल पर करनी पड़ेगी। 22 मार्च को तांत्रिक महिला के घर पहुंचा और उसे एक धार्मिक स्थल पर ले गया। वहां धर्मशाला में महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित महिला अपने घर लौटी और कार्रवाई करने को कहा तो तांत्रिक के साथी रामदत्त ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी कर मारपीट की। इस दौरान रामदत्त के दोनों पुत्र अभिषेक और हिमांशु भी पहुंच गए। उन्होंने भी महिला के साथ मारपीट की। पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना एलाऊ में तहरीर दी। लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सिपाही की बेटी से आगरा के होटल में दुष्कर्म

जासं, मैनपुरी : शहर की निवासी एक युवती को आगरा के युवक ने होटल में ले जाकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया गया। इस दौरान अश्लील फोटो खींच लिए और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

शहर के एक मुहल्ले की युवती के पिता पुलिस विभाग में सिपाही थे। दस साल पहले उसके पिता की तैनाती आगरा में थी। युवती और उसके स्वजन भी आगरा में ही रहते थे। युवती की जान पहचान आगरा के छीपी टोला निवासी प्रांशु पांडेय से हो गई। वर्ष 2011 में युवती के पिता की मौत हो गई तो उसका परिवार वापस मैनपुरी आ गया। दिसंबर 2020 में युवती की मां आगरा जाकर रहने लगी। युवती के मुताबिक दो जनवरी 2021 को प्रांशु पांडेय उसके घर आया और बताया कि तुम्हारी मां बीमार है। वह युवती को वैन में बैठाकर अपने साथ आगरा ले गया। सिकंदरा के पास फ्रेश होने के बहाने एक होटल में ले गया। होटल में युवती को पहले नशीली काफी पिलाई और फिर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपित ने अश्लील फोटो भी खींच लिए। फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। युवती के मुताबिक 19 फरवरी को आरोपित के भाई शुभम और मां कमला ने उसे फोन पर जातिसूचक गालियां दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो युवती ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है।

स्लीपर बस में परिचालक ने महिला से की छेड़खानी

जासं, मैनपुरी: फर्रुखाबाद से जयपुर जाने वाली बस में महिला के साथ परिचालक ने छेड़खानी की। महिला के स्वजन ने हंगामा भी किया, लेकिन चालक बस को भगा ले गया। पुलिस घटना को लेकर अंजान बनी हुई है।

गुरुवार रात जयपुर से फर्रुखाबाद के लिए रवाना हुई बस में मैनपुरी निवासी एक महिला भी सवार थी। शुक्रवार सुबह महिला ने फोन कर अपने स्वजन को बताया कि बस का परिचालक उस पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन पर बातचीत करने के लिए दबाव बना रहा है। इसके साथ ही उसने छेड़खानी भी की है। इस जानकारी पर महिला के स्वजन भांवत चौराहे के पास पहुंच गए। इसी बीच बस भी वहां पहुंच गई। बस रुकते ही स्वजन ने हंगामा शुरू कर दिया। महिला के बस से उतरने के बाद परिचालक को खींचने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने बस को लेकर चला गया। इंस्पेक्टर कोतवाली भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है।, जानकारी की जाएगी। किशोरी को अगवा करने के तीन दोषियों को सजा

जासं, मैनपुरी : 24 साल पहले किशोरी को अगवा कर ले जाने के तीन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर- एक की न्यायाधीश निधि ने चार-चार साल के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कुर्रा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का विवाह बिछवां क्षेत्र के गांव फकैता निवासी रामविकेश के साथ वर्ष 1997 में तय हुआ था। बाद में किशोरी के पिता ने शादी से इन्कार कर दिया। इस पर तीन मई 1997 को रामविकेश अपने साथी गांववासी राजेश और उपेंद्र निवासी नगला पट्टी के साथ मिलकर किशोरी को अगवा कर ले गया। घटना की रिपोर्ट किशोरी के पिता ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर स्वजन की सुपुर्दगी में दे दिया। आरोपितों के खिलाफ जांच कर चार्जशीट पेश कर दी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपितों को घटना के लिए दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकुल रायजादा ने की।


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