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गवाहों को धमकाने वाला दारोगा निलंबित

हत्या के मामले में गवाहों को धमकी देना चौकी इंचार्ज आगरा गेट के दारोगा को आडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jun 2018 11:35 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jun 2018 11:35 PM (IST)
गवाहों को धमकाने वाला दारोगा निलंबित
गवाहों को धमकाने वाला दारोगा निलंबित

जागरण संवाददाता, मैनपुरी : हत्या के मामले में गवाहों को धमकी देना चौकी इंचार्ज आगरा गेट को भारी पड़ गया। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने जांच कराई तो आरोप साबित हो गया। पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।

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सात जुलाई 2017 को कोतवाली के गांव बिछिया निवासी हिस्ट्रीशीटर रामू चौहान की गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में रामू चौहान के भाई ने शेखर भदौरिया व उनके परिजनों को नामजद कराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरी ओर से शेखर भदौरिया की मां ने रामू चौहान के परिजनों पर प्राणघातक हमले का मामला कोर्ट के आदेश से दर्ज कराया। पुलिस की जांच में हमले को लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिले। इस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। कोर्ट ने मामले में कुछ ¨बदुओं पर जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। जांच का जिम्मा आगरा गेट चौकी इंचार्ज उदयवीर ¨सह को सौंपा गया।

रामू चौहान के परिजनों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने घटना के गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। अभियुक्तों के पक्ष में शपथपत्र देने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं मोबाइल पर भी गवाहों को धमकाने की कोशिश की। रामू चौहान के परिजनों ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। रामू चौहान पक्ष ने एक सप्ताह पहले घटना को लेकर शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया। साथ ही दारोगा का ऑडियो भी सुनाया। पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी आरके पांडेय को जांच का आदेश दिया। प्राथमिक जांच में रामू चौहान के परिजनों के आरोप सही मिले। इसी आधार पर पुलिस अधीक्षक ने रविवार शाम चौकी इंचार्ज उदयवीर ¨सह को निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने बताया कि चौकी इंचार्ज के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


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