शादी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने को आवेदन करें दिव्यांग
मैनपुरी जासं। दिव्यांग शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक पात्र दंपती आवेदन कर सकते हैं।
जासं, मैनपुरी: दिव्यांग शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दंपती वर्तमान वर्ष और गत वित्तीय वर्ष में हुई शादी- विवाह प्रोत्साहन के लिए विभागीय बेवसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने जिले के दिव्यांगजनों को बताया है कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपती में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपये और दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि देने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष, युवती की आयु 18 से 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपती में कोई आयकर दाता न हो। सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगत चालीस फीसद से कम न हो, विवाह पंजीकरण हो। ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।