अब तक किसी प्रत्याशी ने जमा नहीं किया चुनाव के खर्च का ब्योरा
पंचायत चुनाव लड़ने के बाद चुप बैठ गए दावेदार तीन माह में देना होता है हिसाब अब तक किसी ने नहीं दिया
जासं, मैनपुरी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशी ने आयोग को चुनाव में खर्च हुई रकम का ब्योरा नहीं दिया है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार चुनाव में खर्च रकम का लेखाजोखा जमा न करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि भी वापस नहीं होगी। वैसे, इसके लिए कुछ दिन का समय भी बचा है।
जिले में पंचायत चुनावों के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया। दो मई को मतगणना हुई। इसके बाद अब ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का गठन भी हो चुका है। चुनाव होने के तीन महीने बाद तक का समय प्रत्याशियों को चुनाव खर्च जमा कराना होता है। ग्राम प्रधान, सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य अपना खर्चा संबंधित तहसील पर और जिला पंचायत सदस्य अपना चुनावी खर्च कोषाधिकारी के पास जमा करते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। इसके अनुसार ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को 75-75 हजार, जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख और ग्राम पंचायत सदस्यों के दस हजार रुपये खर्च करने का अधिकार होता है। जिले में नौ क्षेत्र पंचायतें, 549 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें ग्राम प्रधान के 549 पदों पर 4850, बीडीसी के 761 पदों पर 3417 और जिला पंचायत सदस्य की 30 सीटों पर 300 से अधिक प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर 3311 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इस प्रकार इन सभी पदों पर लाखों रुपये की धनराशि बतौर राजकीय कोष में जमा कराई गई। यदि प्रत्याशी चुनावी खर्च जमा कर देते हैं तो उनकी जमानत राशि वापस हो सकती है, पर चुनाव होने के बाद अब कोई खर्च का ब्योरा करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता।
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पद, जमानत राशि
प्रधान
अनारिक्षत- 2000
आरक्षित- 1000 बीडीसी-
अनारक्षित- 2000
आरक्षित- 1000 जिला पंचायत सदस्य
अनारक्षित- 2000
आरक्षित- 1000
ग्राम पंचायत सदस्य-
अनारक्षित- 500
आरक्षित- 250
अभी तक किसी प्रत्याशी ने चुनाव में किए गए खर्च का ब्योरा जमा नहीं कराया है। न ही किसी ने जमानत राशि वापस लेने के लिए ही आवेदन किया है। समय सीमा के अंदर खर्च का ब्योरा जमा करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
फूल सिंह
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)