झोलाछाप को एक साल के कारावास की सजा
एडीजे की न्यायालय ने सुनाई सजा एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया इलाज में लापरवाही से मौत पर पीड़ित ने कार्रवाई को ली थी कोर्ट की शरण
जासं, मैनपुरी: बिना डिग्री इलाज करने के आरोपित झोलाछाप को एडीजे कोर्ट नंबर छह के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने दोषी करार देते हुए एक साल का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना कुरावली के गांव जमलापुर निवासी ओमेंद्र सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसके गांव का रवलेश झोलाछाप है। उसके पास डाक्टर की डिग्री नहीं है, फिर भी वह लोगों का इलाज करता है। 21 नवंबर 2015 को रवलेश द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने से उसकी पुत्री की मौत हो गई थी। उसने झोलाछाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को थाना कुरावली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं की। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से एफआइआर दर्ज कराने की मांग की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच के बाद आरोपित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से अपने-अपने साक्ष्य पेश किए गए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को बिना डिग्री इलाज करने के आरोप में सोमवार को दोषी करार दिया था। सजा का निर्धारण करने के लिए आगे की तारीख निश्चित की गई थी। बुधवार को सजा के बिदु पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की। पुलिस ने नष्ट की थाने में रखी शराब
संसू, बिछवां : थाना बिछवां में धंधाखोरों के कब्जे से पकड़ी गई करीब 600 लीटर शराब को सुरक्षित रखा गया था। ये मामले कोर्ट में निस्तारित हो चुके हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बुधवार को पुलिस ने इस शराब को गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। अवैध शराब सहित दो लोग किए गिरफ्तार
संसू, करहल: थाना पुलिस ने ओम सिंह निवासी मोहब्बतपुर नगरिया थाना करहल को 10 लीटर शराब के साथ जैन इंटर कालेज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं कुरावली पुलिस ने नेकसे निवासी गांव सिरसा थाना कुरावली को पांच लीटर शराब सहित गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। संसू