Move to Jagran APP

दो ट्रकों की आमने-सामने से भिड़ंत, लगा जाम

इटावा-बेवर मार्ग पर पालीवाल धर्मशाला के पास हुआ हादसा एक चालक घायल दूसरा हुआ फरार पुलिस ने वाहन हटवाकर आवागमन कराया सुचारू

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 06:00 AM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 06:00 AM (IST)
दो ट्रकों की आमने-सामने से भिड़ंत, लगा जाम
दो ट्रकों की आमने-सामने से भिड़ंत, लगा जाम

संसू, कुसमरा: इटावा-बेवर मार्ग पर दो ट्रकों की कुसमरा क्षेत्र में आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरा चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया।

loksabha election banner

भिंड निवासी ट्रक चालक बंटूलाल गुरुवार रात करीब सवा 10 बजे अपने ट्रक में चीनी लादकर बेवर से इटावा की ओर जा रहे थे। कुसमरा क्षेत्र में पालीवाल धर्मशाला के पास सामने से आए एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोंनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर लगने से ट्रक चालक बंटू लाल गंभीर रूप से घायल होकर ट्रक की केबिन में फंस गए। वहीं दूसरे ट्रक का चालक अपने ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की केबिन में फंसे चालक को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं ट्रकों को हटवाकर आवागमन सुचारू कराया गया।

वहीं कुरावली क्षेत्र के गांव गंगाजमुनी निवासी सोनू और संजू गुरुवार शाम करीब सात बजे जीटी रोड से अपने गांव के पास जा रहे थे। तभी एक ट्रैक्टर ने उनमें टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा

जासं, मैनपुरी: करीब चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अपर जिला जज (दुष्कर्म एंड पाक्सो कोर्ट नं. दो) की न्यायाधीश निधि ने दस साल के कारावास और 30 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना कुरावली क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी तीन फरवरी 2017 को खेत पर गई थी। तभी सोनू निवासी जमलापुर थाना कुरावली ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों को देख वह फरार हो गया।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। आरोपित ने खुद को निर्दोष बता कर मामले का परीक्षण कराने की मांग की। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.