पांच कीटनाशी दुकानों के लाइसेंस निलंबित
जांच में नमूने मिले थ्रो अधोमानक नोटिस का जवाब नही देने पर कार्रवाई कृषि रक्षा विभाग ने कारोबारियों को पक्ष रखने के लिए दिया तीन दिन का समय
जासं, मैनपुरी: कृषि रक्षा विभाग द्वारा भरे गए कीटनाशी दवाओं के नमूने जांच में अधोमानक मिले हैं। विक्रेताओं से विभाग ने पक्ष रखने को नोटिस दिए थे, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। अब इस पर विभाग ने ऐसे पांच विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। तीन दिन में जवाब देने को कहा है।
कृषि रक्षा विभाग ने बीते साल 29 नवंबर को गौतम बुद्ध बीज भंडार, बेवर के यहां से मैट्री ब्यूजन 70 फीसद डब्ल्यूपी का नमूना लिया था। मैसर्स रैलीज इंडिया लिमिडेट मुंबई द्वारा तैयार इस दवा के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां यह अधोमानक मिला। इस पर विभाग ने विक्रेता दुकानदार से साक्ष्य सहित पक्ष रखने के लिए 25 मार्च को नोटिस भेजा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया।
वहीं, 13 दिसंबर, 2021 को विभाग ने कीरतपुर स्थित किसान बीज भंडार के यहां से इमिडाक्लोप्रिड 17.8 फीसद का नमूना भरा था। मैसर्स मातेश्वरी पेस्टीसाइडस मेरठ द्वारा बनाया यह उत्पाद जांच में अधोमानक मिला तो विभाग ने इस साल 25 मार्च को जवाब मांगा, लेकिन विक्रेता ने नोटिस को तवज्जो नहीं दी। 15 दिसंबर,2021 को विभाग ने संजीव ट्रेडिग कंपनी रुस्तमपुर के यहां से प्रोफेनोफास 40 फीसद साइपर मैथ्रीन चार फीसद का नमूना लिया गया। मैसर्स एसएफ फर्टीलाइजर प्रा.लि. वोरीवली मुंबई का यह उत्पाद जांच में अधोमानक मिला। विभाग ने जवाब देने को दुकानदार को नोटिस दिया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया।
विभाग ने 30 दिसंबर,2021 को बाबूराम खाद बीज भंडार चंदरनगर भारापुर, किशनी के यहां से मैन्कोजेब 75 फीसद का नमूना लिया था। मल्टीप्लेक्स एग्री केयर गाजियाबाद द्वारा उत्पादित यह कीटनाशी अधोमानक मिला। इस पर विभाग ने 25 मार्च को जवाब मांगा, लेकिन विक्रेता ने इस पर गौर नहीं किया।
वहीं, विभाग ने इसी साल 13 जनवरी को हाईटेक आर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सीड्स आगरा रोड के यहां से मैटसल्फ्यूरान मिथाइल 20 फीसद का नमूना लिया था। मैसर्स सागर बायोटेक सिकन्दराबाद द्वारा उत्पादित दवा का यह नमूना जांच में अधोमानक मिला तो विभाग ने दुकानदार से 25 मार्च को साक्ष्य सहित जवाब मांगा, दुकानदार ने इस नोटिस पर कोई गौर नहीं किया।
पांच कीटनाशी दवाओं के नमूने जांच में अधोमानक मिलने पर दुकानदारों से जवाब मांगा गया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यह कीटनाशी अधिनियम 1968 का उल्लंघन है। इस पर बिक्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जवाब देने को तीन दिन का समय दिया गया है।
-डा. सूर्य प्रताप सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी।