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पॉलीथिन पर प्रतिबंध को व्यापारियों से मांगा सहयोग

भोगांव में उपजिलाधिकारी पीसी आर्य ने नगर पंचायत के सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक कर पॉलीथिन के उपयोग की स्थिति की जानकारी ली।

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Jul 2018 10:01 PM (IST)Updated: Fri, 20 Jul 2018 10:01 PM (IST)
पॉलीथिन पर प्रतिबंध को व्यापारियों से मांगा सहयोग
पॉलीथिन पर प्रतिबंध को व्यापारियों से मांगा सहयोग

मैनपुरी, भोगांव : उपजिलाधिकारी ने पॉलीथिन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा। बैठक कर उनसे स्वयं अतिक्रमण हटाने और साप्ताहिक बंदी का पालन करने को भी कहा गया।

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शुक्रवार को देर सांय उपजिलाधिकारी पीसी आर्य ने नगर पंचायत के सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक कर पॉलीथिन के उपयोग की स्थिति की जानकारी ली। कहा कि पॉलीथिन को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका उपयोग अवैधानिक है। चे¨कग के दौरान पॉलीथिन पकड़े जाने पर एक हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शैक्षिक संस्थानों और विभिन्न समारोहों के दौरान पॉलीथिन का प्रयोग करने सार्वजनिक स्थलों, चकरोडों, नाली आदि में पॉलीथिन फेंकने वालों से 25 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। एसडीएम ने बताया कि मंगलवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलना प्रस्तावित है, इससे पहले सभी अतिक्रमण खुद हटा लें। साथ ही साप्ताहिक बंदी में अपनी दुकानें भी बंद रखें। मीट विक्रेताओं से कहा कि लाइसेंसधारी ही मीट का कारोबार कर सकेंगे। वह अपनी दुकानों के सामने पर्दा अवश्य लगाए। इस दौरान अधिशासी अधिकारी श्याम वचन सरोज, इंस्पेक्टर एसआर गौतम, व्यापार मंडल अध्यक्ष नितिन उमेश, अयाज मंसूरी, रहीस सिद्दीकी, सुनील, सुरजीत, ललित मोहन, आकाश वर्मा, अमित मिश्रा, कृष्ण मुरारी आदि मौजूद रहे। धड़ाधड़ गिरे शटर: उपजिलाधिकारी ने साप्ताहिक बंदी का पालन कराने के लिए भ्रमण किया तो खुली दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। उपजिलाधिकारी ने खुली दुकानों के दुकानदारों को भविष्य में साप्ताहिक बंदी के दिन दुकानें न खोलने की चेतावनी दी।


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