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    Mainpuri News: पांच लोगों की जिंदा जलाकर हत्या करने वाले को मृत्युदंड, केरोसिन डालकर लगाई थी कमरे के दरवाजे पर आग

    Mainpuri News चार साल पहले आरोपी ने कमरे के बाहर से आग लगा दी थी जिसमें एक बच्चे की इलाज के लिए ले जाते माैत हुई थी। वहीं परिवार के चार सदस्यों ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। आरोपी ने कमरे की कुंडी भी लगा दी थी ताकि कोई बाहर न निकल सके। अब उसे मौत की सजा मिली है।

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Wed, 14 Aug 2024 07:18 AM (IST)
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    Mainpuri News: पांच लोगों की जिंदा जलाकर हत्या करने वाले को मृत्युदंड। सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। Mainpuri News: चार साल पहले कोतवाली क्षेत्र में पांच लोगों की जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी को जिला जज सुधीर कुमार ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। दोषी को तब तक फंदे लटकाया जाएगा, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान द्वारा पैरवी की गई।

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    कोतवाली क्षेत्र के गांव माधौनगर खरपरी निवासी रामबहादुर अपनी पत्नी सरला देवी, पुत्री संध्या और शिखा व नाती ऋषि के साथ 18 जून 2020 की रात कमरे में सो रहे थे। तभी गांव के निवासी मुरारी ने कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी और कमरे के आसपास व दरवाजे पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। जिससे कमरे में सो रहे पांचों लोग झुलस कर गंभीर घायल हो गए थे। सैफई ले जाते समय रास्ते में बालक ऋषि की मृत्यु हो गई थी। अन्य घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

    भाई ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी

    रामबहादुर के भाई जगदीश ने आरोपित के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच में दौरान पुलिस ने 46 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। पर्याप्त साक्ष्य होने के चलते आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों को न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज कराए गए थे।

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    न्यायाधीश ने दी मृत्युदंड की सजा

    बहस के दौरान डीजीसी ने सभी साक्ष्यों का हवाला देते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। सुनवाई के बाद नौ अगस्त को न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपित मुरारी को, पांच लोगों की जिंदा जलाकर हत्या करने का दोषी माना था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई थी। इसी आधार पर बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।