सावधान: सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट
मिठाइयों में भी हो रही मिलावट सेहत के लिए खतरनाक मसाले भी मिलावट के दंश से नहीं बचे मावा भी खराब।
मैनपुरी, जागरण संवाददाता। तमाम प्रयास के बाद भी जिले में मिलावटी खाद पदार्थों की बिक्री नहीं रुक पा रही है। मिलावटी खाद पदार्थ बेचकर व्यापारी मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। जुर्माने के बाद भी मिलावट का दंश थम नहीं रहा है। विभागीय जांच में सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट उजागर हुई है। सात ऐसे मिलावट खोरों पर प्रशासन ने दो लाख से अधिक का जुर्माना में लगाया है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट की यह बात हम नहीं, प्रयोगशाला के आंकड़े बयां कर रहे हैं। अब त्योहारों का सीजन आने के बाद खाद्य पदार्थाें में मिलावट का खेल फिर जोर पकड़ेगा। त्योहार पर मिठाई के साथ खाद्य पदार्थ और तेल आदि में मिलावट करने के लिए दुकानदार तैयारी में जुटने लगे हैं। वहीं विभाग भी इस अवैध कारोबार को रोकने की रणनीति बनाने में लगा है। मिलावट का खेल करने वाले दुकानदारों को चिह्नित किया जा रहा है।
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इनमें निकली मिलावट-
वैसे तो बाजार में बिकने वाले खाने-पीने के करीब-करीब हर सामान में मिलावट होना जगजाहिर है, लेकिन जिले में दूध और मावा के अलावा मिठाई और बेसन, धनिया पाउडर और सरसों के तेल में मिलावट उजागर हुई है। मिलावट का यह खेल शहर के अलावा हर कस्बा में भी चल रहा है।
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इन पर हुए जुर्माने-
एडीएम बी. राम की अदालत से सात खाद्य मिलावटखोरों पर दो लाख से ज्यादा की राशि का जुर्माना लगाया। करहल के किशनी चौराहे पर संचालित हरविदर की मिठाई की दुकान से लिए गए बर्फी के नमूने में मिलावट पर 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। कुसमरा के जीवम गुप्ता पर सोन पपड़ी में मिलावट पर 25 हजार और शहर के लेनगंज बाजार के बबलू किराना स्टोर पर बेसन में मिलावट पर 45 हजार का जुर्माना लगा। शहर के दरीबा बाजार के दुकानदार पवन जैन पर धनिया पाउडर में मिलावट पर 40 हजार और कुरावली के राजेश गुप्ता पर सरसों तेल में मिलावट पर 30 हजार और इशायरा के गवेंद्र शर्मा पर मावा में मिलावट पर 25 हजार और गोला बाजार के अभिषेक पर सरसों के तेल में मिलावट पर 25 हजार का जुर्माना लगा।
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त्योहार पर मिलावट रोकने के लिए विभाग सक्रिय है। मिलावट करने वाले दुकानदारों को चिह्नित किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर मिलावटी खाद्य पदार्थाें की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।
राम सुंदर प्रसाद, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी।