गैंगस्टर में तीन दोषियों को दो-दो साल का सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता महोबा न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट द्वारा गैंगस्टर के तीन दोषियों
जागरण संवाददाता, महोबा : न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट द्वारा गैंगस्टर के तीन दोषियों को दो-दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वादी मुकदमा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली सौदान सिंह द्वारा जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में लिप्त होने पर तीनों के विरुद्ध वर्ष 2006 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण दौरान विशेष लोक अभियोजक की ओर से कुल छह गवाह परीक्षित किए गए। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीनों दोषियों मुन्ना पुत्र श्यामलाल निवासी शेखनपुरा, आशाराम पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी टिकरीपुरा व धनेश पुत्र तुलाराम निवासी टिकलीकला को न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।