हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता महोबा अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर उसका शव कुएं में
जागरण संवाददाता, महोबा : अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी निर्दोष कुमार ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर की निवासी फूलारानी पत्नी छिद्दू कुशवाहा ने थाने में दी तहरीर दी थी। इसमें कहा, 28 अप्रैल 2016 को गांव के ही राजू की पत्नी सखी, राजू और प्रकाश घर पर आकर बड़े लड़के 35 वर्षीय रामदास को पनवाड़ी में निमंत्रण के लिए ले गए थे। इसके बाद से रामदास घर नहीं आया। पांच मई 2016 को करीब नौ बजे सुबह ग्रामीणों से पता चला कि शाल से बंधा किसी का शव ईश्वर पटेल के सूखे कुएं में पड़ा है। सूचना पर फूलारानी, छोटे पुत्र आनंद कुमार व ग्रामीणों के साथ वहां गई तो वह शव रामदास का निकला। बताया कि रामदास के एक महिला से अवैध संबंध थे। इस पर राजू, सखी और प्रकाश ने मिलकर पुत्र की हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया। गवाह और काल डिटेल सहित अन्य साक्ष्यों के बाद प्रकाश को मामले से अलग किया गया। बाद में राजू, सखी व नौनी कुशवाहा निवासी अरघट के विरुद्ध हत्या के पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी निर्दोष कुमार ने फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि राजू, नौनी कुशवाहा व सखी को आजीवन कारावास व 33-33 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।