कुकर्म के मामले में दोषी को सात वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता महोबा टॉफी खिलाने के बहाने युवक एक बालक को साथ ले गया और उसके साथ
जागरण संवाददाता, महोबा : टॉफी खिलाने के बहाने युवक एक बालक को साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कस्बा कबरई के एक मोहल्ले की निवासी महिला ने 17 जुलाई 2018 को थाने में सूचना दी थी कि वह घर से मजदूरी करने गई थी। घर में बच्चे अकेले मौजूद थे। दोपहर करीब एक बजे मोहल्ले का ही रामबाबू कुशवाहा आया और पांच साल के पुत्र को टॉफी खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर ले गया। यहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह बच्चा घर पहुंचा और इसकी जानकारी दी। महिला ने इसी दिन शाम को आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला न्यायालय में पहुंचा और सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अधिनियम पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त रामबाबू को सात वर्ष के कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।