अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
यदि आप अपनी बाइक के पेट्रोल टैंक को फुल कराने के लिए पेट्रोल पम्प जा रहे हैं तो हेलमेट लगा लें। ऐसा न करने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश डीएम ने मंगलवार को सभी पेट्रोल पम्प को लेकर किया है। इसमें सीएनजी पम्प मालिकों को भी निर्देश हुए है कि वह बिना सीएनजी रजिस्टर्ड कार या अन्य वाहन को गैस आपूर्ति न करे। यह नियम बुधवार से प्रभावी होंगे। पम्प पर पेट्रोल या सीएजी भराने वाले वाहन सवारों पर निगाह रखने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित होंगी।
जागरण संवाददाता, उन्नाव : यदि आप अपनी बाइक के पेट्रोल टैंक को फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप जा रहे हैं तो हेलमेट लगा लें। ऐसा न करने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश डीएम ने मंगलवार को सभी पेट्रोल पम्प को लेकर किया है। इसमें सीएनजी पंप मालिकों को भी निर्देश हुए है कि वह बिना सीएनजी रजिस्टर्ड कार या अन्य वाहन को गैस आपूर्ति न करे। यह नियम बुधवार से प्रभावी होंगे। पंप पर पेट्रोल या सीएजी भराने वाले वाहन सवारों पर निगाह रखने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित होंगी।
यातायात पुलिस के साथ संभागीय परिवहन के अधिकारियों द्वार वाहन और कार सवारों को समय-समय पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से चेताया जाता है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी आपूर्ति को लेकर पम्प मालिकों को भी जागरूक किया जाता है। लेकिन, पेट्रोल और सीएनजी पम्पों पर यह नियम फालो नहीं किए जाते। नियमों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से हादसे बढ़ते हैं। जिसे देखते हुए वाहन सवारों को सुरक्षा की दृष्टि से चेताने का कार्य डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने किया है। पेट्रोल और सीएनजी पम्प मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बगैर हेलमेट बाइक सवार को पेट्रोल न दिया जाए। यदि कार सवार बिना सीट बेल्ट के हैं तो उसे टोके। इसके अलावा सीएनजी किट लगे वाहनों का परमिट देखते हुए ही उन्हें गैस दी जाएगी। बावजूद इसके लापरवाही या मनमाना रवैया अपनाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि डीएम के आदेश पर समस्त पेट्रोल और सीएनजी पम्प मालिकों को निर्देशित कर दिया गया है। 12 जून से जहां कहीं नियमों के खिलाफ व्यवस्था मिली तो कार्रवाई होगी। सख्ती के साथ आदेश का पालन किया जाना है।