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अवैध खनन के पांच पट्टे रद, 10 को नोटिस

जागरण संवाददाता, महोबा: जनपद में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ने ट

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Jul 2018 11:16 PM (IST)Updated: Sat, 14 Jul 2018 11:16 PM (IST)
अवैध खनन के पांच पट्टे रद, 10 को नोटिस
अवैध खनन के पांच पट्टे रद, 10 को नोटिस

जागरण संवाददाता, महोबा: जनपद में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ने टीम गठित कर स्वीकृत पट्टास्थलों पर हुए खनन की नाप के आदेश दिए थे। गुरुवार व शुक्रवार को भौतिक सत्यापन के बाद टीम ने शनिवार देर शाम रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी। रिपोर्ट देख चौकन्ना जिलाधिकारी ने चाबुक चलाते हुए पांच निजी पट्टे निरस्त करने के साथ 10 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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शनिवार देर शाम जारी हुए आदेश के अनुसार जिलाधिकारी सहदेव ने टीम की जांच व सर्वे के आधार पर रायल्टी में अनियमितता पाए जाने पर नकरा का एक, बराना गांव के 4 निजी पट्टों सहित कुल 5 पट्टे निरस्त कर दिए। इन खनन पट्टो को कालू सूची में डालते हुए रिकवरी कराए जाने की नोटिस भी जारी की है। इसके अलावा स्योंदी का 1, बराना के 2, लखनियां के 6 व पठा का 1 कुल 10 निजी पट्टों को निरस्त किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने खनन में भारी मशीनों के प्रयोग पर खनन नीति का उल्लंघन के कारण 50-50 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश सभी पट्टाधारकों को दिया है। स्वीकृत खनिज मात्रा से अधिक खनन करने पर लगने वाली रायल्टी मयब्याज भू राजस्व की भांति वसूली की नोटिस जारी की है। सभी पट्टाधारकों को परिवहन प्रपत्र ईएमएम-11 के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे निजी स्वीकृत पट्टे वैध न रह जाने के कारण जनपद में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए संबंधित एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्ष को निर्देश देते हुए अवैध खनन व भारी मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी सहदेव ने कहा कि जनपद में अवैध खनन कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।


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